लघु निबंध
दहेज हत्या एक कानूनी अपराध
दहेज हत्या क्या है ?
दहेज हत्या क्या है? इससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि दहेज क्या है? दहेज का अर्थ है जो संपत्ति, विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ़ से वर को दी जाती है। दहेज को उर्दू में जहेज़ कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है । भारत में इसे दहेज, हुँडा या वर-दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज़ प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है । पिछड़े भारतीय समाज में दहेज़ प्रथा अभी भी विकराल रूप में है।
आइए अब आपको बताते है कि दहेज हत्या क्या होती है :
भारतीय संविधान की धारा 304-B के तहत दहेज के लालच में विवाहिता बधू को मारने के अपराध को दहेज हत्या कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में 1986 में जोड़े गए इस प्रावधान के अनुसार विवाह के सात साल में किसी महिला की जलने या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है और यह दिखाया जाता है कि मृत्यु के पूर्व उसे पति या पति के परिजन द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना, दहेज की किसी मांग को लेकर किया जाता था, तो उसे दहेज हत्या माना है । जो कोई भी दहेज हत्या करता है, तो उसे कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है ।
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